नई दिल्ली, 9 फ़रवरी -दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने देश के कई हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार अबू बकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि आरोपित के खिलाफ अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 सितंबर को छह संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनमें से दो संदिग्ध पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। इनके निशाने पर दिल्ली समेत कई शहर शामिल थे। स्पेशल सेल के मुताबिक इन संदिग्धों को अंडरवर्ल्ड से पैसे मिले थे।
जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें मुंबई निवासी जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, दिल्ली के जामिया नगर का निवासी ओसामा उर्फ सामी, यूपी के रायबरेली का निवासी मूलचंद उर्फ साधु, यूपी के प्रयागराज का निवासी जीशान कमर, बहराइच का निवासी मोहम्मद अबू बकर और लखनऊ का रहने वाला मोहम्मद आमिर जावेद शामिल हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक इनमें से ओसामा और जीशान पिछले दिनों पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। इन्हें मस्कट के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया था। इन दोनों संदिग्धों के पास से विस्फोटक और विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं।
स्पेशल सेल के मुताबिक इन संदिग्धों को कई शहरों में आतंकी हमले के लिए फंडिंग की जा रही थी और हथियार उपलब्ध कराए जा रहे थे। इनके निशाने पर कई हिंदूवादी नेता थे। इनकी योजना दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों में बम धमाकों को अंजाम देना था।